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रोजवैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल सांसद सुदीप को मिली जमानत

सीबीआइ ने सुदीप के प्रभावशाली होने का तर्क हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर जमानत दे दी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 11:40 AM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 11:40 AM (IST)
रोजवैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल सांसद सुदीप को मिली जमानत
रोजवैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल सांसद सुदीप को मिली जमानत

कोलकाता, [जेएनएन]  हजारों करोड़ के रोजवैली चिटफंड घोटाले में पिछले साढ़े चार माह से गिरफ्तार तृणमूल के कद्दावर नेता व सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को आखिरकार शुक्रवार को जमानत मिल गई। ओडिशा हाईकोर्ट ने जमानत के साथ-साथ सुदीप पर कोई शर्त भी लगाए हैं।

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हाईकोर्ट ने 25 लाख के व्यक्तिगत मुचलके जमा कराया है। साथ ही पासपोर्ट सीबीआइ को सौंपने, मामले के साक्ष्य व गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश दिया है।

सीबीआइ ने सुदीप के प्रभावशाली होने का तर्क हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर जमानत दे दी। खबर है कि कोर्ट के आदेश की कापी मिलने के बाद शनिवार को सुदीप जेल से रिहा हो सकते हैं।

बताते चलें कि पिछले माह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भुवनेश्वर जाकर सुदीप से अस्पताल में मुलाकात की थी। दूसरी ओर इसी मामले में गिरफ्तार तृणमूल के एक और सांसद तापस पाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वह अब भी जेल में हैं। 

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