अवैध कोयला खनन मामले में ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court) की दो-न्यायाधीशों की पीठ 25 अगस्त बुधवार को अवैध कोयला खनन (Illegal coal mining case) मामले में राज्य की सहमति के बिना सीबीआइ जांच की मंजूरी के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट अवैध कोयला खनन मामले में राज्य की सहमति के बिना सीबीआइ जांच की मंजूरी के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले को 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। मामले के मुख्य आरोपित अनूप माजी और ममता बनर्जी सरकार की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय के सीबीआइ जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रहुद और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ 25 अगस्त, बुधवार को मामले पर सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय आरोपित माजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि क्या जांच एजेंसी सीबीआइ संबंधित राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना राज्य में रेलवे क्षेत्रों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। आरोपित माजी द्वारा दायर अपील पर राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था और अदालत के समक्ष कहा था कि सीबीआइ के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआइ जांच की अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन उसी मामले की जांच अभी भी सीबीआइ द्वारा की जा रही है।
गौरतलब है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भी कथित कोयला खनन घोटाले में जांच चल रही है और उन्हें इस मामले में नोटिस भी दिया गया है। इस विशेष कथित अवैध कोयला खनन मामले में बंगाल में सीबीआइ पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है।