Chhath Puja: छठ पूजा पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
Chhath Puja बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कोरोना संबंधी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रवींद्र सरोवर में छठ पूजा के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी जिसे खारिज कर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Chhath Puja: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के रवींद्र सरोवर में छठ पूजा पर रोक के कलकत्ता हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को बरकरार रखा है। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। चूंकि, छठ पूजा पर अर्घ्य 20 नवंबर को है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अब इस मामले में किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। केएमडीए के चेयरमैन एवं राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कोरोना संबंधी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रवींद्र सरोवर में छठ पूजा के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि, कृत्रिम जलाशयों की व्यवस्था की गई है, इसलिए छठ पूजा करने वालों के लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।
गौरतलब है कि कोलकाता में 16 कृत्रिम जलाशय और 47 कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा गंगा किनारे 40 और कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं। हकीम ने सभी से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए छठ पूजा मनाने का अनुरोध किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट का सुभाष सरोवर में छठ पूजा की अनुमति देने से फिर इन्कार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुभाष सरोवर में छठ पूजा की अनुमति देने से फिर इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट पहले ही यह फैसला सुना चुका है। राज्य सरकार की ओर से इसपर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायाधीन अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने अदालत के पिछले फैसले को बरकरार रखा। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता के रवींद्र सरोवर में छठ पूजा पर रोक के कलकत्ता हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी।
राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि छठ पूजा के लिए कृत्रिम जलाशयों की व्यवस्था की गई है इसलिए पूजा करने वालों के लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।' गौरतलब है कि कोलकाता में 16 कृत्रिम जलाशय और 47 कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा गंगा किनारे 40 और कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं।