ममता के भतीजे की पत्नी को समन के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार
Supreme Court. का में रुजिरा ने सीमा शुल्क अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत 26 मार्च को उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया जिसमें सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी समन को निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने यह समन तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ जारी किया था।
सीमा शुल्क विभाग का आरोप है कि थाईलैंड की नागरिक रुजिरा ने 16 मार्च को थाई एयरवेज की उड़ान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने सामान की तलाशी लेने से अधिकारियों को रोका था। हाई कोर्ट ने आठ अप्रैल को विभाग को निर्देश दिया था कि वह रुजिरा के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई सख्त कदम न उठाए क्योंकि उसी दिन अदालत रुजिरा की याचिका पर सुनवाई करेगी।
याचिका में रुजिरा ने सीमा शुल्क अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत 26 मार्च को उनके खिलाफ समन जारी किया गया था। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग को इंतजार करना होगा क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि वह अधिनियम की धारा 108 के तहत जारी समन की वैधानिकता जांचेगा।