Move to Jagran APP

ममता के भतीजे की पत्नी को समन के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार

Supreme Court. का में रुजिरा ने सीमा शुल्क अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत 26 मार्च को उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 03 Jul 2019 07:11 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2019 07:11 PM (IST)
ममता के भतीजे की पत्नी को समन के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार
ममता के भतीजे की पत्नी को समन के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया जिसमें सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी समन को निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने यह समन तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ जारी किया था।

loksabha election banner

सीमा शुल्क विभाग का आरोप है कि थाईलैंड की नागरिक रुजिरा ने 16 मार्च को थाई एयरवेज की उड़ान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने सामान की तलाशी लेने से अधिकारियों को रोका था। हाई कोर्ट ने आठ अप्रैल को विभाग को निर्देश दिया था कि वह रुजिरा के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई सख्त कदम न उठाए क्योंकि उसी दिन अदालत रुजिरा की याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिका में रुजिरा ने सीमा शुल्क अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत 26 मार्च को उनके खिलाफ समन जारी किया गया था। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग को इंतजार करना होगा क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि वह अधिनियम की धारा 108 के तहत जारी समन की वैधानिकता जांचेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.