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West bengal Crime : राज्य स्वास्थ्य आयोग ने नवयुवक की मौत को लेकर नर्सिंग होम पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

West bengal Crime राज्य स्वास्थ्य आयोग ने उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी इलाके के एक नर्सिंग होम पर एक नवयुवक की मौत को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 08:13 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 08:13 PM (IST)
West bengal Crime : राज्य स्वास्थ्य आयोग ने नवयुवक की मौत को लेकर नर्सिंग होम पर पांच लाख का जुर्माना लगाया
West bengal Crime : राज्य स्वास्थ्य आयोग ने नवयुवक की मौत को लेकर नर्सिंग होम पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राज्य स्वास्थ्य आयोग ने उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी इलाके के एक नर्सिंग होम पर एक नवयुवक की मौत को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त नर्सिंग होम ने नवयुवक की महज दो मिनट स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे सादे कागज पर लिखकर कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया था।

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इस कारण उसे किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। बिना इलाज के ही शुभ्रजीत चट्टोपाध्याय नामक उस युवक की मौत हो गई। स्वास्थ्य आयोग के पास मृतक के माता-पिता ने गुहार लगाई। मामले की जांच करने के बाद स्वास्थ्य आयोग ने नर्सिंग होम प्रबंधन को दोषी पाया और उसपर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा : चेयरमैन असीम बंद्योपाध्याय 

स्वास्थ्य आयोग के चेयरमैन असीम बंद्योपाध्याय ने कहा कि नर्सिंग होम ने नवयुवक का प्राथमिक इलाज क्यों नहीं किया, इस बाबत उसे हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा गया है और इसके साथ ही उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि नवयुवक ने इसी साल उच्च माध्यमिक की परीक्षा दी थी।


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