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Sharda Chitfund case: पूछताछ के लिए CBI दफ्तर नहीं पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

Sharda Chitfund case सीबीआई की विशेष अदालत ने कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 12:03 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 03:44 PM (IST)
Sharda Chitfund case: पूछताछ के लिए CBI दफ्तर नहीं पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार
Sharda Chitfund case: पूछताछ के लिए CBI दफ्तर नहीं पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

कोलकाता, (पीटीआई)। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सारदा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। जानकारी हो कि सीबीआई की विशेष अदालत ने कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। करोड़ों रुपये के शारदा घोटाला मामले में यह याचिका आज [मंगलवार] सुबह ही राजीव कुमार के वकील ने दायर की थी। जिसमें सीबीआई नोटिस के संबंध में अग्रिम जमानत मांगी गई थी। 

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केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। पर तलब करने के बावजूद पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सारदा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आज पेश होने के लिए तलब किया था।

जानकारी के अनुसार पिछले चार दिन में राजीव कुमार को तीन समन जारी हो चुके हैं लेकिन राजीव कुमार हाजिर नहीं हुए हैं। इसके बाद सीबीआई ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार दोपहर तक राजीव कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

जानकारी हो कि शारदा चिट फंड केस में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बड़ा झटका लगा है। उत्तर 24 परगना के बारासात में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह याचिका सुबह ही राजीव कुमार के वकील ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। राजीव कुमार को जिला जज कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार खबर है कि सीबीआई ने राजीव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।बंगाल के डीजीपी से कहने के बाद सीबीआई ने राजीव कुमार के वकील से कहा है कि वे अपने मुवक्किल को हाजिर होने लिए कहें। विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीब तालुकदार ने कुमार की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, उन्होंने कहा कि यह एक ट्रायल कोर्ट है और अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं सुन सकता।

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