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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कटेगा चालान

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) के तहत जुर्माना वसूल करने और इस अधिनियम को लागू करने करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हेड कांस्टेबल, नगरपालिका अधिकारी आदि को अतिरिक्त प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करने के लिए पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Oct 2018 02:59 AM (IST)Updated: Sun, 28 Oct 2018 02:59 AM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कटेगा चालान
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कटेगा चालान

जासं, कोलकाता : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) के तहत जुर्माना वसूल करने और इस अधिनियम को लागू करने करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हेड कांस्टेबल, नगरपालिका अधिकारी आदि को अतिरिक्त प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करने के लिए पत्र लिखा है। कोटपा की धारा 25 के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारें प्रवर्तन अधिकारियों को अधिकृत कर सकती हैं। कोटपा 2003 की धारा चार और छह के उल्लंघन में कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुलिस उप निरीक्षकों को अधिकृत किया गया है। इससे नीचे के अधिकारियों को अधिकृत नहीं किया गया है। इस पृष्ठमूमि में देश के कोटपा प्रवर्तन अभियान को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के लिए यह उचित होगा कि वे अतिरिक्त प्रवर्तन अधिकारियों मसलान हेड कांस्टेबल, नगरपालिका अधिकारी इत्यादि को अधिसूचित करने और धारा चार व छह के उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना वसूल करने पर विचार कर सकते हैं। यह कोटपा, 2003 की भावना के अनुरूप होगा। इस बारे में संबंध हेल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) के संजय सेठ ने कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से कोटपा के मजबूत क्रियान्वयन में मदद करेगा।

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