एसआइ हत्याकांड में सभी 19 आरोपित बेकसूर करार
-चार साल चली सुनवाई के बाद सिउड़ी अदालत ने सुनाया फैसला) -सबूतों के अभाव में सभी को किया गय
-चार साल चली सुनवाई के बाद सिउड़ी अदालत ने सुनाया फैसला)
-सबूतों के अभाव में सभी को किया गया मामले से बरी
न्यायाधीश की पुलिस को फटकार, कहा-ठीक से नहीं हुई जांच
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सिउड़ी अदालत ने सब इंस्पेक्टर (एसआइ) अमित चक्रवर्ती की हत्या के मामले में सभी 19 आरोपितों को बेकसूर ठहराया है। सोमवार को प्रथम अतिरिक्त दायरा न्यायाधीश सोमेश चंद्र पाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपितों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं इसलिए सभी को मामले से बरी किया जाता है। न्यायाधीश ने हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सही तरीके से जांच नहीं की गई। पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया है।
गौरतलब है कि 2014 के जून महीने में वीरभूम जिले की यशपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आउलिया गोपालपुर ग्राम में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व माकपा में संघर्ष छिड़ गया था। सूचना पाकर दुबराजपुर थाने के एसआइ अमित चक्रवर्ती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान किए गए बम के हमले से वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें दुर्गापुर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 55 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद 28 जुलाई को उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के मामले में 50 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जिला परिषद के तत्कालीन कर्माध्यक्ष एवं सत्तारूढ़ दल के चार लोगों के भी नाम थे। हत्याकांड में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले पर सुनवाई चलने के दौरान दो आरोपितों की मौत हो गई थी जबकि एक को जमानत मिल गई थी। सोमवार को मामले पर फैसला आने तक 18 लोग न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने उन्हें एवं जमानत पाने वाले आरोपित, सभी को बेकसूर करार देते हुए मामले से बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 20 लोगों ने गवाही दी थी, जिनमें 18 पुलिसकर्मी शामिल थे। उनकी गवाही में काफी विसंगतियां पाई गईं। कभी वे आरोपित को पहचान रहे थे और कभी नहीं। जांच अधिकारी ने गवाहों में एक बार गलती से मृत एसआइ के नाम का भी उल्लेख कर दिया था।