शारदा चिट फंड घोटाला: हाईकोर्ट से पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को मिली राहत, 22 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक
Sharda Chitfund case राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा को 22 जुलाई तक बढ़ा दी है।
कोलकाता, एएनआई। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा को 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 12 जुलाई तक राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में कोर्ट 15 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी।
जानकारी हो कि इससे पहले 18 जून को शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ा झटका लगा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए सीबीआई की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दी थी। सीबीआई ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तय तारीख यानी 2 जुलाई होगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात जून को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने वरिष्ठ अधिकारी से मामले में फरवरी में शिलांग में पूछताछ की थी। यह पूछताछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अधिकारी से जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने को कहा। हाल फिलहाल में उन्हें सीबीआई द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन वह अवकाश पर होने की बात कह कर पेश होने से मुकर जाते थे।