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सारधा घोटाले में नलिनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

-मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक -अब ईडी पी चिदंबरम की पत्नी पर नहीं

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 06:33 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 06:33 PM (IST)
सारधा घोटाले में नलिनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सारधा घोटाले में नलिनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

-मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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-अब ईडी पी चिदंबरम की पत्नी पर नहीं कर पाएगी कार्रवाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता: हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को नलिनी चिदंबरम को समन भेजने की अनुमति दी थी। साथ ही, अदालत ने अंतरिम गिरफ्तारी से राहत दी है।

बता दें कि सारधा चिटफंड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जाच के सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्‍‌नी नलिनी चिदंबरम पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। इसको लेकर ईडी कई बार उन्हें समन भी भेज चुका है। नलिनी को ईडी के कोलकाता कार्यालय में 20 जून को तलब किया गया था। इससे पहले उन्हें सात मई को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

पेशे से वकील नलिनी चिदंबरम ने ईडी के समन को लेकर अपनी अपील में जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। ईडी ने सबसे पहले नलिनी को सात सितंबर , 2016 को समन कर सारधा चिटफंड घोटाले में गवाह के रूप में कोलकाता कार्यालय में पेश होने को कहा था।

नलिनी को कथित रूप से अदालत और कंपनी विधि बोर्ड में टीवी चैनल खरीद सौदे में सारधा समूह की ओर से उपस्थिति होने के लिए 1.26 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी। ज्ञात हो कि सारधा समूह की ओर से नलिनी के खाते में एक करोड़ रुपये ट्रासफर किए गए थे। ये पैसे उन्होंने क्यों लिए थे? इसी को लेकर सीबीआइ और ईडी का शिकंजा कसा हुआ है।


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