सैट ने बंगाल सरकार के महंगाई भत्ता देने के आदेश की समीक्षा याचिका की खारिज
ट्रिब्यूनल ने माना कि याचिकाकर्ता आवेदन में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए किसी भी आधार को स्थापित करने के लिए बुरी तरह से विफल है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उसके आदेश की एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया कि उसके कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की जाने वाली दर पर डीए प्राप्त करने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल ने माना कि याचिकाकर्ता आवेदन में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए किसी भी आधार को स्थापित करने के लिए बुरी तरह से विफल है। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर के बाग और प्रशासनिक सदस्य एस के दास ने आदेश दिया, "परिणामस्वरूप, समीक्षा के ज्ञापन को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"
पीठ ने कहा कि याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मूल आवेदन में पारित अपने फैसले की समीक्षा को सही ठहराने के लिए उठाए गए बिंदु उसके समक्ष अच्छे नहीं हैं। दो राज्य सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ अलग-अलग अवमानना याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें दावा किया गया है कि इसने सैट के आदेश को प्रभावित नहीं किया है। ये ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित हैं। 29 जुलाई, 2019 को पारित मूल आदेश में सैट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी एक वर्ष की अवधि के भीतर महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया पाने के लिए या छठे वेतन आयोग की सिफारिश के प्रभाव को देने से पहले हकदार हैं।