हाईकोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर लगी रोक 28 अगस्त तक बढ़ाई
- अदालत से पूर्व पुलिस कमिश्नर को फिर मिली एक हफ्ते की राहत -अब 27 अगस्त को हाईकोर्ट में
- अदालत से पूर्व पुलिस कमिश्नर को फिर मिली एक हफ्ते की राहत
-अब 27 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक व कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को एक बार फिर राहत प्रदान करते हुए सारधा चिटफंड घोटाले की जांच मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुमार की अंतरिम राहत 28 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया। इससे पहले सीबीआइ की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता एक अन्य मामले के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। सीबीआइ के कनिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से कुमार की याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। कुमार ने इस याचिका में सीबीआइ द्वारा जारी एक नोटिस को रद करने का अनुरोध किया है। सीबीआइ ने 2500 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पेश होने की खातिर कुमार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कई बार हाईकोर्ट राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत की अवधि बढ़ा चुका है। राजीव कुमार पर सारधा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी का प्रमुख रहते मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है।