Move to Jagran APP

Saradha chit fund case: राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई, घर पहुंची सीबीआइ टीम

Saradha chit fund case कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 03:36 PM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 06:52 PM (IST)
Saradha chit fund case: राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई, घर पहुंची सीबीआइ टीम
Saradha chit fund case: राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई, घर पहुंची सीबीआइ टीम

कोलकाता, जागरण संवाददाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त व वर्तमान एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। इससे राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआइ के अधिकारियों ने साल्टलेक के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक कीं। बैठक के बाद सीबीआइ के दो अधिकारी शाम के करीब 4.55 बजे राजीव कुमार के 34, पार्क स्ट्रीट स्थित आवास पर पहुंचे। परंतु वे अपने आवास पर नहीं थे। वहां सीबीआइ को बताया गया है कि वे छुट्टी पर हैं। इसके बाद सीबीआइ अधिकारियों ने उनके आवास की दीवार पर नोटिस चस्पा दिया, जिस पर लिखा है कि शनिवार सुबह 10 बजे तक साल्टलेक स्थिति सीबीआइ दफ्तर में उन्हें हाजिर होना है। कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया गया है।

हाईकोर्ट ने कई माह से लगा रखी थी गिरफ्तारी पर रोक
केंद्रीय जांच एजेंसी सारधा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेना चाहती है। राजीव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने तब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अदालत से कई बार उन्हें अंतरिम राहत मिली और गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ती गई। बुधवार को ही मामले पर सुनवाई पूरी हो गई थी। लंबी सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता ने राजीव कुमार के खिलाफ बेहद मजबूत दलीलें पेश कीं थी। राजीव के अधिवक्ता ने भी बचाव करने का पूरा प्रयास किया।

loksabha election banner

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मधुमिता मित्रा की पीठ ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। राजीव कुमार के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि उनके मुवक्किल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें परेशान करने के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है। इसपर न्यायाधीश ने कहा कि मामले में पूछताछ की जरुरत महसूस होने पर सीबीआइ किसी को बार-बार बुला सकती है। जहां तक राजीव कुमार को बदनाम करने की बात है तो केस डायरी में राजीव कुमार के अलावा भी कई हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल हैं।

सबूतों से छेड़छाड़ का है गंभीर आरोप
गौरतलब है कि राजीव कुमार पर सारधा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं। सारधा घोटाले की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल (सिट) का गठन किया गया था, राजीव कुमार उसके प्रमुख थे। राजीव कुमार उस वक्त विधाननगर पुलिस के आयुक्त थे। सीबीआइ का कहना है कि राजीव कुमार ने सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की लाल रंग की एक डायरी व पेन ड्राइव को छिपाकर रखा है। उन्होंने विभिन्न आरोपितों के कॉल लिस्ट से भी छेड़छाड़ की है। उक्त डायरी में कई बड़े नेताओं को सारधा समूह की ओर से दिए गए धन का लेखा-जोखा है।

सुदीप्त सेन ने सीबीआइ को पूछताछ में बताया था कि उनकी लाल डायरी कंपनी मुख्यालय से सिट के अधिकारी जब्त करके ले गए थे। दूसरी तरफ राजीव कुमार का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई डायरी नहीं है। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ राजीव कुमार को मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को तलब कर सकती है। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना है।

व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर हैं राजीव
सीबीआइ को बताया गया है कि व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर चल रहे हैं। संभवता इसी वजह से सीबीआइ के दो अधिकारी सीआइडी मुख्यालय भवानीभवन न जाकर वे लोग सीधे उनके आवास पर पहुंच गए। सीबीआइ अधिकारियों ने उनके आवास के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया। इसके बाद शाम करीब 5.15 बजे सीबीआइ टीम वापस चली गई। उधर, गिरफ्तारी से रोक हटने के बाद पूर्व सीपी के आवास के बाहर भारी संख्या में सादी वर्दी में कोलकाता पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार का कुछ पता नहीं चल रहा है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्वीच ऑफ है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.