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वायु सेना अफसर की गैर इरादतन हत्या मामले में साबिया बरी

-कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में माना कसूरवार -दो वर्ष जेल में बंद होने के कारण्

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Jan 2019 07:50 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 07:50 PM (IST)
वायु सेना अफसर की गैर इरादतन हत्या मामले में साबिया बरी
वायु सेना अफसर की गैर इरादतन हत्या मामले में साबिया बरी

-कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में माना कसूरवार

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-दो वर्ष जेल में बंद होने के कारण जुर्माना भरने के बाद हो सकती रिहाई

जागरण संवाददाता, कोलकाता: महानगर के बैंकशाल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनतादल (आरजेडी) के पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब के बेटे साबिया सोहराब को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने हिट एंड रन के इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी करार दिया। सांबिया पर आरोप था कि जनवरी 2016 में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड की रिहर्सल के दौरान रेड रोड पर वायु सेना अधिकारी अभिमन्यु गौड़ (21) को अपने कार से टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। गौड़ वायु सेना की टुकड़ी का एक हिस्सा था जो 13 जनवरी 2016 को सुबह परेड की रिहर्सल कर रहा था। साबिया ने उसी समय यहा फोर्ट विलियम में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के निकट खिदिरपुर रोड पर सुरक्षा घेरा तोड़ कर अपनी ऑडी क्यू 7 एसयूवी रेड रोड में घुसा दिया और गौड़ को टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश की थी लेकिन कार बंद हो गई थी। इसके बाद वह भाग निकला था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौमिता भट्टाचार्य ने तौसीफ सोहराब उर्फ साबिया को तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत का दोषी पाया, जिसके कारण उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत अधिकतम दो साल जेल की सजा सुनाई। परंतु, वह दो साल से जेल में बंद है इसीलिए उसे जुर्माने की राशि अदा करने के बाद जेल से मुक्ति मिल सकती है। साबिया को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दोषी पाया गया। इस अपराध में भी उसे अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। साबिया को 17 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से हिरासत में है। इस तरह से उसने पहले ही कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा भुगत ली है। न्यायाधीश ने साबिया को गौड़ के परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा देने के अलावे 10,000 रुपये का और जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक और साबिया के पिता मोहम्मद सोहराब को घटना के बाद अपने बेटे को बचाने के आरोप से बरी कर दिया गया। अदालत ने साबिया को शरण देने के दो अन्य आरोपितों शाहनवाज खान उर्फ सानू और मोहम्मद नूर आलम उर्फ जानी को भी बरी कर दिया।


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