तिरपाल चोरी के मामले में सुवेंदु को राहत, हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी हर जांच पर लगाई रोक
राहत-मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित राज्य सरकार को शपथ पत्र देने का निर्देश। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में एक तिरपाल चोरी की घटना में सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ हाल में एफआइआर दर्ज की गई थी। उन्होंने दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को तिरपाल चोरी के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को इस मामले से जुड़ी सभी जांच पर रोक लगा दी है और इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने इस मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है।
एफआइआर रद करने की मांग की थी
बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में एक तिरपाल चोरी की घटना में सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ हाल में एफआइआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की थी। उस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया है।
सेंट्रल फोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया
बताते चलें कि पूर्व मेदिनीपुर की कांथी नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने पुलिस को दी गई तहरीर में यह बताया था कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई तथा कांथी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सौमेंदु अधिकारी के निर्देश पर दो लाख का तिरपाल गोदाम से अवैध ढंग से ताला खोलकर जबरिया ले जाया गया है। मन्ना ने कहा था कि भाजपा नेता ने सेंट्रल फोर्सेस का भी इसके लिए गलत इस्तेमाल किया। यह घटना इसी साल 29 मई की है।