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अभिषेक बनर्जी की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने कहा, सोना लाने के सबूत नहीं इसीलिए पूछताछ नहीं

आखिर राहत मिल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला बनर्जी को आखिरकार हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 06:46 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 06:46 PM (IST)
अभिषेक बनर्जी की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने कहा, सोना लाने के सबूत नहीं इसीलिए पूछताछ नहीं
अभिषेक बनर्जी की पत्नी को राहत, हाईकोर्ट ने कहा, सोना लाने के सबूत नहीं इसीलिए पूछताछ नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: आखिर राहत मिल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला बनर्जी को आखिरकार हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। सीमा शुल्क विभाग अब अभिषेक की पत्नी रूजीरा से पूछताछ नहीं कर पाएगी। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्देश में स्पष्ट कर दिया कि रूजीरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि रूजीरा को समन भेजना अवैध है। इसलिए सीमा शुल्क के आवेदन को अस्वीकार किया जा रहा है। घटना पिछले साल 16 मार्च को हुई थी।

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रूजीरा को उस दिन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कोलकाता हवाई अड्डे पर रोका गया था। कथित तौर पर उनके बैग को एक से अधिक बार जांचा गया था। अगले दिन रूजीरा ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिर 22 मार्च को सीमा शुल्क विभाग ने रूजीरा बनर्जी को बिना ड्यूटी जमा दिए अवैध रूप से विदेश से सोना लाने के मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट में मुकदमा किया गया था। आज उसी मामले पर सुनवाई करते ही जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि सीमा शुल्क विभाग उनके के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे सके, इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि रूजीरा से आगे पूछताछ नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर भाजपा नेता सायंतन बसु ने हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी को पूछताछ करने का अधिकार होना चाहिए। जांच एजेंसी फैसले से खुश नहीं है। वे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।


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