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अनुब्रत मंडल को कलकत्‍ता हाई कोर्ट से राहत, बोलपुर मकान निर्माण कटमनी मामले में हस्तक्षेप से इन्कार

एक जनहित याचिका लगाकर दावा किया गया था कि बोलपुर में जहां जिला तृणमूल अध्यक्ष मंडल का घर है वहां किसी को भी अपना घर बनाने के लिए नगर निगम के बजाय अनुब्रत मंडल को कट मनी देनी पड़ती थी।

By JagranEdited By: Sumita JaiswalPublished: Wed, 28 Sep 2022 04:02 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 04:02 PM (IST)
अनुब्रत मंडल को कलकत्‍ता हाई कोर्ट से राहत, बोलपुर मकान निर्माण कटमनी मामले में हस्तक्षेप से इन्कार
याचिका में दवा घर बनाने के लिए नगर निगम के बजाय अनुब्रत मंडल को कट मनी देनी पड़ती थी।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाईकोर्ट से बुधवार को बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल को राहत मिली है। उनके खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। दरअसल एक जनहित याचिका लगाकर दावा किया गया था कि बोलपुर में जहां जिला तृणमूल अध्यक्ष मंडल का घर है, वहां किसी को भी अपना घर बनाने के लिए नगर निगम के बजाय अनुब्रत मंडल को कट मनी देनी पड़ती थी।

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पर्याप्‍त साक्ष्‍य के अभाव में कोर्ट ने हस्‍तक्षेप से किया इन्‍कार 

इसी मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने बोलपुर नगरपालिका के खिलाफ जनहित याचिका लगाई है जिसमें दावा किया गया है कि नगर पालिका को घर बनाने के लिए जो टैक्स लेना चाहिए वह सीधे मंडल को दिया जाता था। दावा है कि जब तक अनुब्रत मंडल को राशि नहीं मिलती थी तब तक बिल्डिंग प्लान पास नहीं होता था। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने दावे के संबंध में उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसीलिए इसमें कोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगी।उल्लेखनीय है कि फिलहाल अनुब्रत मंडल मवेशी तस्करी मामले में सीबीआइ के हाथों गिरफ्तार हैं और आसनसोल जेल में बंद हैं। 


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