Reduction School Fee : स्कूल फीस में 20 फीसद की कटौती के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा सीएनआइ
Reduction School Fee चर्च ऑफ नार्थ इंडिया की ओर से संचालित 12 निजी स्कूलों ने निर्णय सुप्रीम कोर्ट जाने का लिया है निर्णय। हाईकोर्ट ने 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे सभी कक्षाओं की फीस में कम से कम 20 फीसद की कटौती करें।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआइ) कोलकाता डायोस की तरफ से संचालित 12 निजी स्कूलों ने निर्णय किया है कि कलकता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट ने 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे सभी कक्षाओं की फीस में कम से कम 20 फीसद की कटौती करें। स्कूलों के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि जुलाई में 12 स्कूलों ने कंप्यूटर, खेल और पुस्तकालय के मद में 25 फीसद फीस कटौती का निर्णय किया था।
शैक्षणिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ेगा
उन्होंने कहा कि इसमें और कटौती से संस्थान की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जिन्हें आधारभूत निर्माण, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन पर काफी खर्च करना पड़ता है और इससे शैक्षणिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में कारक उजागर करेंगे अधिवक्ता
उन्होंने कहा कि साथ ही अल्पसंख्यक संचालित संस्थान होने के नाते सीएनआइ स्कूलों को संविधान के तहत कुछ शक्तियां हासिल हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अपील के दौरान उनके वकील इन सब कारकों को उजागर करेंगे।
एक या दो दिनों में उठाने जा रहे इसतरफ कदम
अधिकारी ने कहा कि हम एक या दो दिनों में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन त्योहार का मौसम नजदीक होने के कारण उम्मीद है कि इसे जल्द किया जाएगा।
11 अक्टूबर के फैसले पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी
बंगाल में आइसीएसई और सीबीएसई स्कूलों के संगठनों ने उच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर के फैसले पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन सेंट्रल मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल नबारूण दे ने कहा है कि उनका संस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।