बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा
जागरण संवाददाता, हावड़ा : हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त दायरा अदालत के जज मिहिर कुमार मंडल ने बु
जागरण संवाददाता, हावड़ा : हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त दायरा अदालत के जज मिहिर कुमार मंडल ने बुधवार की दोपहर दुष्कर्म के अभियुक्त कुतुबद्दीन को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकारी पक्ष के वकील सोमनाथ बंद्योपाध्याय ने बताया कि कुतुबद्दीन कोलकाता के वाटगंज का रहने वाला है। घटना मालीपांचघड़ा थानांतर्गत सालकिया के एक फ्लैट में हुई थी। 19 मई,साल 2013 में अभियुक्त पीड़िता के घर में काम करने आया था। इस दौरान उसके घर के लोग छोटी बच्ची को घर पर छोड़ किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए थे। इधर बच्ची को घर में अकेला पाकर कुतुबद्दीन ने उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद से वो फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा शुरू हुआ।