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बंगाल सरकार का फैसला : कोलकाता में दोपहिया वाहनों के लिए 8 दिसंबर से लागू होगा 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम

8 दिसंबर से 5 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा नियम सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार ने लिया फैसला। यह नियम सिर्फ 2 महीने के लिए लागू किया गया है लेकिन सुधार न आने पर इसकी अवधि बढ़ाया भी जा सकता है। पहले भी सरकार ने लागू किया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 08:20 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 08:28 PM (IST)
बंगाल सरकार का फैसला : कोलकाता में दोपहिया वाहनों के लिए 8 दिसंबर से लागू होगा 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम
नियम के तहत अगर किसी को दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाना है तो उसके पास हेलमेट होना जरूरी है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में अब दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह नियम फिलहाल राजधानी कोलकाता में 8 दिसंबर, 2020 से 5 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगा। 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम के तहत अगर किसी को अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाना है तो उसके पास हेलमेट होना जरूरी है।

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सड़क दुर्घटनाओं को देखते लिया गया फैसला

बता दें कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले कोरोना वायरस संकट के बीच प्रदेश में 'नो मास्क, नो फ्यूल' नियम की भी शुरुआत की गई थी। गौरतलब है कि राज्य में सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान लागू होने के बावजूद दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़े हैं। इसमें अधिकर मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से दर्ज की गई।

पेट्रोल भरवाना तो हेलमेट साथ होना अनिवार्य

लोगों को हेलमेट के प्रति जागरुक करने के लिए अब 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम की शुरुआत की है। जिसके तहत अगर कोलकाता में आपको पेट्रोल भरवाना है तो हेलमेट साथ होना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह नियम सिर्फ 2 महीने के लिए लागू किया गया है लेकिन हालात में सुधार न आने पर इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

मुफ्त एंबुलेंस सेवा भी शुरू करने वाली सरकार

बता दें कि जल्द ही बंगाल सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए मुफ्त एंबुलेंस सेवा भी शुरू करने वाली है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरे राज्य में 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम लागू किया था।


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