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नई व्यवस्था : सर्विस मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के जरिए सही समय पर मिलेगा पोस्टल बैलेट

बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए लागू होने जा रही नई व्यवस्था। चुनाव आयोग सूत्रों ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन के 24 घंटे के भीतर मतपत्र को प्रिंट करना है और एक दिन में संबंधित सर्विस मतदाता को भेजना होता है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 05:13 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 05:13 PM (IST)
नई व्यवस्था : सर्विस मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के जरिए सही समय पर मिलेगा पोस्टल बैलेट
सारा खर्च चुनाव आयोग वहन करेगा। डाक विभाग पूरे मामले के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस बार सर्विस मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के जरिए सही समय पर पोस्टल बैलेट मिलेगा और मतदान के बाद यह स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंच जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आने वाला सारा खर्च चुनाव आयोग वहन करेगा। यही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास हर समय पोस्टल बैलेट की डिलीवरी को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम होगा। डाक विभाग पूरे मामले के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। चुनाव आयोग सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन के 24 घंटे के भीतर मतपत्र को प्रिंट करना होता है और एक दिन के भीतर संबंधित सर्विस मतदाता को भेजना होता है। सीलबंद लिफाफे में रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजना होता 

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मतपत्र प्राप्त होने के बाद मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे टिक या क्रॉस के निशान के साथ प्रमाणित घोषित करना होता है। फिर बैलेट पेपर और घोषणापत्र को वापस एक सीलबंद लिफाफे में रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजना होता है। मतगणना के निर्धारित दिन से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक इसे पहुंचाने का नियम है। 

राज्य में सर्विस मतदाता संख्या एक लाख 12 हजार 428

गौरतलब है कि  अतीत में सर्विस मतदाताओं ने शिकायत की है कि डाक मतपत्र एक से अधिक बार सही समय पर मेल नहीं खाते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के शब्दों में आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई मतदाता मतदान करने से परहेज न करे। हाल में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के अनुसार राज्य में सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या एक लाख 12 हजार 428 है। 

मतदाता भी यदि चाहें पोस्टल बैलेट का लाभ उठा सकते हैं

चुनावी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारियों के अलावा थलसेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य, राज्य के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस कर्मी, देश के बाहर के सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता भी यदि चाहें तो पोस्टल बैलेट का लाभ उठा सकते हैं।

पोस्टल बैलेट से रूख का पता चलता है, झुकाव किस तरफ

गौरतलब है कि पोस्टल बैलेट से सरकारी कर्मी और सर्विस मतदाताओं के रूख का पता चलता है कि उनका झुकाव किस तरफ है। पोस्टल बैलेट ने अतीत में कई चुनावों में कई उम्मीदवारों के भाग्य को बदल दिया है! हमेशा ही सही समय पर पोस्टल बैलेट और सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए हैं।


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