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निजी स्कूलों पर लगाम कसने को बनेगा नया कानून

राज्य सरकार की तरफ से निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि पर लगाम कसने की तैयारी की गई है। सरकार की तरफ से नया कानून तैयार किया जा रहा है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 07 Apr 2018 02:41 PM (IST)Updated: Sat, 07 Apr 2018 02:43 PM (IST)
निजी स्कूलों पर लगाम कसने को बनेगा नया कानून
निजी स्कूलों पर लगाम कसने को बनेगा नया कानून

कोलकाता, जागरण संवाददाता। राज्य सरकार की तरफ से निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि पर लगाम कसने की तैयारी की गई है। सरकार की तरफ से नया कानून तैयार किया जा रहा है। इसका मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। इस मसौदे पर बातचीत की जा सकती है और विचार भी लिए जा सकते हैं।

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सूत्रों से खबर है कि पंचायत चुनाव के बाद इस कानून को मूर्त रूप दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेतहाशा फीस वृद्धि को लेकर हाल ही में असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों ने आंदोलन किया था। उनका आरोप है कि बिना किसी नोटिस के ही स्कूल प्रबंधन ने फीस में वृद्धि कीहै। कई बार निजी स्कूलों के खिलाफ ऐसे आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह कई आरोप सामने आ रहे थे, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कमीशन का गठन किया गया था, जिसके बाद स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।

सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में फीस वृद्धि पर भी नियंत्रण किया जाएगा। इसके लिए ही नए कानून का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे के अनुसार कमीशन की तरह एक कमेटी गठित होगी। फीस वृद्धि स्कूल की आधारभूत सुविधाओं के आधार पर ही होगी। शिक्षा वर्ष के बीच में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी।

फीस वृद्धि से पहले स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी होगी। अभिभावकों के सामने स्कूल प्रबंधन को बताना होगा कि वह फीस वृद्धि का प्रस्ताव क्यों रख रहा है।10 फीसद से अधिक फीस वृद्धि नहीं होगी। अभिभावकों की तरफ से राजी होने पर तब उसे कमेटी के पास भेजा जाएगा। फिर कमेटी उसपर विचार करेगी। वहां से अनुमति मिलने के बाद फीस बढ़ाना संभव होगा। मसौदे पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। 


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