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नारद मामले में मुख्यमंत्री व विधि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में दायर किया नया हलफनामा

नारद स्टिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व विधि मंत्री मलय घटक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाईकोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। इससे पहले गत नौ जून को हाईकोर्ट ने उनके रिप्लाई एफिडेविट को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 28 Jun 2021 06:46 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jun 2021 06:46 PM (IST)
नारद मामले में मुख्यमंत्री व विधि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में दायर किया नया हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाईकोर्ट में नया हलफनामा दायर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : नारद स्टिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व विधि मंत्री मलय घटक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाईकोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। इससे पहले गत नौ जून को हाईकोर्ट ने उनके रिप्लाई एफिडेविट को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इस मामले में बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी व फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था।

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फिलहाल वे सभी जमानत पर बाहर हैं। इसी मामले को लेकर पिछले महीने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायालय और अन्य जजों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी उठाया था।

पत्र में उन्होंने 'अनुचित व्यवहार' का आरोप लगाते हुए कोर्ट की तीखी आलोचना की थी। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने अपने पत्र में लिखा था कि हमें (हाईकोर्ट को) एक मजाक में बदल दिया गया है। इसने न्यायपालिका को हैरान कर दिया है।


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