Narada Sting Operation Case: आरोपित नेताओं की जमानत पर न्यायाधीशों में मतभेद, पांच सदस्यीय बड़ी पीठ में होगी सुनवाई
नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार नेताओं जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मतभेद दिखा। इसके कारण कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार नेताओं जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मतभेद दिखा। इसके कारण कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया। सोमवार को अब बड़ी पीठ में मामले की सुनवाई होगी।शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत की ओर से मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मंत्री फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था। इस पीठ में न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी भी हैं, जिन्होंने जमानत देने का समर्थन किया।
वहीं दूसरी तरफ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इसका विरोध किया। अंतत: पीठ ने निर्देश दिया कि अब तक न्यायिक हिरासत में रह रहे ये नेता अब घर में ही नजरबंद रहेंगे। पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी के बीच मतभेद के मद्देनजर मामले को पांच सदस्यीय बड़ी पीठ में भेजने का भी फैसला किया। इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी, न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्न मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन तथा न्यायमूर्ति सौमेन सेन शामिल हैं। अगलेे सोमवार को बड़ी पीठ में मामले की सुनवााई होगी।
सीबीआइ ने नजरबंदी का किया विरोध
-सीबीआइ का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। आरोपितों नेताओं में बंगाल सरकार के दो मंत्री भी शामिल हैं। लिहाजा वह घर से वर्चुअल कामकाज कर सकेंगे, लेकिन सशरीर कहीं नहीं जा सकेंगे। मंत्री मंत्री फिरहाद हकीम शुक्रवार को प्रेसीडेंसी जेल से कोलकाता के चेतला स्थित अपने घर चले गए जबकि बाकी तीन नेता तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। उल्लेखनीय है नारद स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआइ ने इन चारों नेताओं को गत सोमवार को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने सोमवार रात को निचली अदालत के चारों नेताओं को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी थी।