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बंगाल: मुर्शिदाबाद कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, पीड़िता को 2.5 लाख मुआवजा देने का आदेश

Published: Wed, 09 Sep 2026 10:56 PM (IST)

मुर्शिदाबाद के सालार थाना क्षेत्र में 2023 के दुष्कर्म मामले में कांदी अनुमंडल अदालत ने आरोपी को 10 साल के ...और पढ़ें

दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

HighLights

  1. 2023 मुर्शिदाबाद दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया।

  2. कांदी अदालत ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

  3. पीड़िता को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के सालार थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कांदी अनुमंडल अदालत ने पीड़िता को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

मामला 22 जनवरी 2023 का है। काग्राम इलाके में एक शादी समारोह में युवती अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गई थी। आरोप है कि वहां से युवक उसे बाइक पर बैठाकर काग्राम कैनाल मोड़ स्थित आश्रम के मैदान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद युवती की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवती को पहले सालार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में हालत बिगड़ने पर उसे कांदी अस्पताल भेजा गया। उसके पिता ने उसी रात सालार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जांच शुरू की।

15 गवाहों की गवाही के बाद फैसला

मामले की सुनवाई कांदी अदालत में लंबे समय तक चली। पीड़िता के वकील के अनुसार, अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माणिकलाल जाना की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 341 और 506 के तहत दोषी पाया।

पीड़िता के परिवार ने फैसले पर संतोष जताया है। वहीं, दोषी के परिवार ने अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात कही है।