मानहानि मामले में मुकुल को अग्रिम जमानत
जागरण संवाददाता, कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि
जागरण संवाददाता, कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को अग्रिम जमानत मिल गई। बुधवार को मामले पर सुनवाई के बाद अलीपुर कोर्ट के 12 नंबर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पूर्वा कुंडू ने जमानत दे दी। अग्रिम जमानत एक हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है। यह उनके लिए राहत है।
पिछले माह 10 नवंबर को रानी रासमणि रोड में आयोजित सभा में मुकुल राय ने विश्वबांग्ला व जागो बांग्ला के मालिकाना को लेकर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि विश्वबांग्ला के मालिक अभिषेक बनर्जी हैं। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है। यह बयान सुनने के बाद अभिषेक बनर्जी ने मुकुल राय के खिलाफ अलीपुरदुआर के कोर्ट में मानहानि व कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में फौजदारी मामला दायर कर रखा था। अभिषेक ने कहा था कि अगर मुकुल राय ने जो आरोप लगाए हैं वह प्रमाणित कर दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो मुकुल को बंगाल छोड़ना होगा। हालांकि अभिषेक को लेकर मुकुल अपने बयान पर अडिग हैं। बुधवार अदालत कक्ष में उन्होंने फिर कहा कि कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से पेपर लाकर वे दिखा देंगे कि विश्वबांग्ला का मालिकाना अभिषेक बनर्जी के नाम है। जागो बांग्ला के ट्रेड मार्क का मालिकाना अभिषेक बनर्जी के नाम है। अभिषेक बनर्जी ने स्वयं कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि उन्होंने जो भी किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर किया है। मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा में खड़ी होकर कहती हैं कि इसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया है और इसे राज्य सरकार को दिया है। यदि उन्होंने राज्य सरकार को ही दिया है तो फिर अभिषेक बनर्जी कैसे बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के निर्देश पर उन्होंने ट्रेड मार्क का आवेदन किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 30 जनवरी को होगी। पिछले 28 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी थी।