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विधायक हत्याकांड: कलकत्ता हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को राहत, अप्रैल तक नहीं होगी गिरफ्तारी

मुकुल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत अर्जी -मार्च के प्रथम सप्ताह तक सीआइडी को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 09:45 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 09:45 AM (IST)
विधायक हत्याकांड: कलकत्ता हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को राहत, अप्रैल तक नहीं होगी गिरफ्तारी
विधायक हत्याकांड: कलकत्ता हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को राहत, अप्रैल तक नहीं होगी गिरफ्तारी

कोलकाता, जागरण संवाददाता। नदिया जिले के कृष्णगंज के विधायक सत्यजीत विश्वास हत्या मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। यानी की इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

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बता दें कि मुकुल राय ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और शुभ्रा घोष की खंडपीठ ने अप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

वही, सीआइडी को मार्च के प्रथम सप्ताह से पहले पूरे मामले की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इससे पहले रानाघाट अदालत ने इस मामले में सीआइडी को भाजपा नेता मुकुल राय से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। मुकुल के अलावा रानाघाट के भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार से भी सीआइडी पूछताछ करेगी।

नदिया जिले के कृष्णगंज के विधायक सत्यजीत विश्वास हत्या मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत से सीआइडी को अनुमति मिलने से मुकुल राय की गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई थी। इस कारण निचली अदालत का फैसला आने के बाद मुकुल राय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। गौरतलब है कि विधायक हत्या मामले में सीआइडी की ओर से जो आरोप-पत्र दायर किया गया था उसमें मुकुल राय को आरोपी नहीं बनाया गया था। 


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