पिता-पुत्र की हत्या में चार को उम्रकैद, नौ वर्ष पहले पड़ोसी ने की थी हत्या
नौ वर्ष पहले पिता-पुत्र की निर्मम तरीके से हुई हत्या के मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। नौ वर्ष पहले मुर्शिदाबाद जिले में एक पुराने विवाद में पिता-पुत्र की निर्मम तरीके से हुई हत्या के मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह घटना मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर की है जहां साल 2009 में पिता-पुत्र की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि शक्तिपुर के बीटहाउस के नजदीक 65 वर्षीय शक्ति गोपाल घोष पर पहले चार पड़ोसियों ने हमला कर दिया।
पिता पर हमले के बाद उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान पुत्र पर भी धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया गया। इसके साथ शक्ति गोपाल की पत्नी व पुत्रवधू पर भी हमला किया गया।
घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। इसके बाद 4 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पिछले करीब नौ वर्षो से इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
अंतत: फास्ट ट्रैक कोर्ट (सेकेंड) के न्यायाधीश ने इस मामले में बुधवार को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं, गुरुवार को चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।