अवैध निर्माण के लिए दो प्रमोटरों को जेल
बिना प्लान के चार मंजिला मकान बनाने के मामले में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) कोर्ट ने दो प्रमोटरों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, कोलकाता : बिना प्लान के चार मंजिला मकान बनाने के मामले में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) कोर्ट ने दो प्रमोटरों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया गया है। उनके नाम प्रदीप घोष व पांचू गोपाल घोष हैं। दोनों उत्तर कोलकाता के पाइकपाड़ा के राजा मनींद्र रोड के रहने वाले हैं। केएमसी कोर्ट के सीनियर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार अधिकारी ने सजा सुनाई है। आरोप है कि दोनों ने 2018 में केएमसी से अनुमति लिए बगैर बिना प्लान के चार मंजिला मकान बनवाया था। केएमसी के इंजीनियरों ने उन्हें काम बंद करने की चेतावनी भी दी थी लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इसके बाद चितपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई।