KOLKATA Crime : पति की हत्या के मामले में महिला अधिवक्ता को उम्रकैद , 10 हजार रुपये का जुर्माना
KOLKATA Crime वारदात को 24 नवंबर 2018 की रात अंजाम दिया गया था। मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर की गई थी हत्या। मामले की सुनवाई मार्च में हो गई थी पूरी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : उत्तर 24 परगना जिले की त्वरित अदालत ने पति की हत्या के मामले में अनिंदिता पाल नामक महिला अधिवक्ता को दोषी करार देते हुए बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अनिंदिता को सुबूत छिपाने के मामले में अलग से एक साल की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई इस साल मार्च में पूरी हो गई थी। इस वारदात को 24 नवंबर, 2018 की रात को अंजाम दिया गया था।
हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं
रजत दे नामक व्यक्ति की मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए ठोस सुबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
तीन साल का बच्चा होने के कारण रहम
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विभास चक्रवर्ती की तरफ से अनिंदिता को मौत की सजा देने की अपील की गई थी लेकिन अदालत ने आनंदिता को तीन साल का बच्चा होने के कारण रहम दिखाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई करेंगी
सजा सुनाए जाने के बाद अनिंदिता ने कहा कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। वह इसके खिलाफ अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई करती रहेंगी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अनिंदिता के अपने पति रजत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे।
मुवक्किल दूसरे कमरे में सो रही थी
इसी कारण अनिंदिता ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। रजत भी पेशे से अधिवक्ता थे। दूसरी तरफ अनिंदिता के अधिवक्ता पिनाक मित्रा का कहना है कि वारदात वाले दिन उनकी मुवक्किल दूसरे कमरे में सो रही थी।
29 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार किया
उन्होंने रजत के कमरे से आवाज सुनी। वहां गई तो रजत का फंदे से लटकता शव देखा। रजत के पिता ने अनिंदिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनिंदिता को 29 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।