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'भगदड़ की जांच के लिए तीन महीने का समय कम', एसआईटी प्रमुख बोले- घटनास्थल का करेंगे दौरा

Published: Thu, 22 Oct 2026 07:57 PM (IST)

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिंदिता राय सरस्वती ने कहा कि चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ की जांच के लिए तीन महीने का समय कम है।

एसआईटी प्रमुख ने जांच के लिए तीन महीने का समय कम बताया

एसआईटी प्रमुख ने जांच के लिए तीन महीने का समय कम बताया

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समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को मची भगदड़ की घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहीं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिंदिता राय सरस्वती ने गुरुवार को कहा कि जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का समय बहुत कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि दल तय समयसीमा में काम पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेगा।

उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी और 25 अन्य घायल हुए थे। घटना के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के परामर्श से छह सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

SIT प्रमुख ने जांच के लिए तीन महीने का समय कम बताया

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि एसआइटी के सदस्य जल्द ही बैठक कर जांच की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल का दौरा करेंगे।

उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई तीन महीने की समयसीमा के बारे में कहा कि यह समय बहुत कम है, लेकिन हम निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट सौंपने की पूरी कोशिश करेंगे।

राज्य सरकार के अनुसार, एसआइटी भगदड़ से पहले के घटनाक्रम की जांच करेगी। इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि शुरुआत में अचानक भीड़ क्यों बढ़ी, घटनास्थल पर कितने लोग मौजूद थे और क्या वहां मौजूद लोगों की संख्या निर्धारित सुरक्षित क्षमता से अधिक थी।

जांच दल सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो, फारेंसिक जांच के निष्कर्षों, काल रिकार्ड, पुलिस थानों और नियंत्रण कक्ष के रिकार्ड, चिकित्सा रिकार्ड तथा घटना से जुड़े अन्य सबूतों की भी जांच करेगा।

जांच टीम जल्द घटनास्थल का दौरा कर कारण पता करेगी

दल यह भी जांच करेगा कि आयोजकों, पुलिस, निजी सुरक्षाकर्मियों, स्वयंसेवकों, एम्बुलेंस सेवाओं, अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय प्रशासन ने घटना से निपटने के लिए क्या तैयारियां की थीं और घटना के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए?

एसआइटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अलावा आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का एक प्रतिनिधि, गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग का एक प्रतिनिधि और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

डीजीपी का प्रतिनिधि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होगा, जबकि गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग का प्रतिनिधि संयुक्त सचिव से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होगा।