Cattle Smuggling Case: अनुब्रत की केस डायरी देखकर जज हैरान, कहा- मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा
आसनसोल स्थित सीबीआइ के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने गाय तस्करी मामले में तृणमूल के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ सीबीआइ द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को देखने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया। तृणमूल नेता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आसनसोल स्थित सीबीआइ के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने गाय तस्करी मामले में तृणमूल के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ सीबीआइ द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को देखने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया। बीरभूम से तृणमूल नेता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उनको शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा!
जज के समक्ष पेश किया गया केस डायरी
अनुब्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अपने मुवक्किल की जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने आरोपित तृणमूल नेता को फिर जेल हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। साथ ही गाय तस्करी मामले में अनुब्रत की संलिप्तता को लेकर जांच कितनी आगे बढ़ी है, इसके दस्तावेज (केस डायरी) जज के समक्ष पेश किया। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक जज ने केस डायरी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद कहा कि मैं इस पेशे में 20 साल से हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। परंतु, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि जज ने ऐसी टिप्पणी क्यों की?
14 दिनों के लिए जेल हिरासत में रखने का दिया आदेश
सीबीआइ सूत्रों का दावा है कि बड़ी साजिश में अनुब्रत की संलिप्तता पाई गई है। कोर्ट को सौंपी गई केस डायरी में इसका जिक्र है। शायद, जज ने वही देखकर ऐसी टिप्पणी की हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। मामले की सुनवाई के बाद जज ने अनुव्रत को और 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को होनी है सुनवाई
मालूम हो कि उससे पहले अनुब्रत की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है। सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, अनुब्रत के खिलाफ जांच में जो नई जानकारी मिली है, उसे हाई कोर्ट में उठाकर तृणमूल नेता की जमानत का विरोध किया जाएगा। वहीं सूत्र का दावा है कि उक्त जानकारी अनुब्रत की जमानत को रोकने के लिए काफी है।
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