Sharda Chitfund case: राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
Sharda Chitfund case ईडी का कहना है कि सारधा समूह की ओर से दिए गए 110 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें सुभ्रा कुंडू की भी संलिप्तता है।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। Sharda Chitfund case: हजारों करोड़ रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त तथा राज्य सीआइडी के एडीजी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मालूम हो कि राजीव कुमार ने गिरफ्तारी से बचने को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।
इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था तथा उत्तर 24 परगना जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था। उसका कहना था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का हिस्सा है।
अधिवक्ता ने कहा, कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है सीबीआइ
सारधा चिटफंड घोटाला में सबूतों में छेड़छाड़ में आरोपित कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगते हुए दावा किया कि सीबीआइ उनके पीछे पड़ी है। कुमार ने कहा कि उनकी छुट्टी बुधवार को खत्म होगी और गिरफ्तारी से पहले जमानत की उनकी प्रार्थना पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।
मंगलवार को न्यायाधीश एस मुंशी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए उनके वकील ने कहा कि सीबीआइ हाथ धोकर राजीव कुमार के पीछे पड़ी है। इस पर खंडपीठ में शामिल न्यायाधीश एस दासगुप्ता ने कहा कि जाइए और आत्म समर्पण कर दीजिए। हालांकि, बाद में खंडपीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि एडीजी (सीआइडी) व कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को पिछले कई दिनों से लगातार सीबीआइ तलाश रही है लेकिन वे हाथ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले बारासात व अलीपुर कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब गिरफ्तारी से पति राजीव कुमार बचाने के लिए पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।
सोमवार को राजीव कुमार की पत्नी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश सहिदुल्ला मुंशी व न्यायाधीश शुभाशीष दासगुप्ता की खंडपीठ में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाख्रिल की थी। वहीं उनके करीबी सूत्रों ने दावा किया था कि एफआइआर व चार्जशीट में नाम नहीं होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी सीबीआई की मंशा को लेकर यह याचिका लगाई गई है।
हालांकि पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने ही उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी थी। इधर, राज्य सरकार ने भी राजीव कुमार की छुट्टी की मियाद और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि राजीव कुमार पिछले 11 दिनों से भूमिगत हैं जबकि उनकी जमानत के लिए लगातार याचिकाएं विभिन्न कोर्ट में लगाई जा रही हैं। अभी दो दिन पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अलीपुर कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सीबीआइ चाहे तो कुमार को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए किसी कोर्ट आर्डर की जरूरत नहीं होगी। गौर हो कि करीब हजारों करोड़ रुपये के सारधा घोटाले में प्रभावशालियों बचाने के लिए सबूतों में गड़बड़ी करने का आरोप पूर्व विशेष जांच टीम के प्रमुख राजीव कुमार है। उन्हें गिरफ्तार करने की जुगत में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है।
सारधा चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री सुभ्रा कुंडू को किया तलब
हजारों करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्ला सिने अभिनेत्री सुभ्रा कुंडू को तलब किया है। ईडी का कहना है कि सारधा समूह की ओर से दिए गए 110 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें सुभ्रा कुंडू की भी संलिप्तता है। मालूम हो कि सुभ्रा कुंडू सारधा समूह की ब्रांड एंबेसडर थी।