पूर्व आइपीएस भारती घोष के पति को मिली हाईकोर्ट से राहत
हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर 10 अप्रैल तक अंतरिम रोक,अवैध वसूली के मामले में राजू के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे
जागरण संवाददाता, कोलकाता : पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष के पति एमएवी राजू को सीआइडी आगामी 10 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। भारती ने मंगलवार को कहा था कि सीआइडी द्वारा लगातार परेशान किए जाने से उनके पति मानसिक रूप से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है। इसके बाद बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए राजू की गिरफ्तारी पर 10 अप्रैल तक रोक लगा दी।
पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर में सोना वसूली के मामले की जांच के दौरान सीआइडी की टीम ने राजू के नेताजी नगर स्थित घर में तलाशी अभियान चलाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए राजू ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था। गत 15 फरवरी को न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश देकर राजू की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने राजू को जांच में सीआइडी की मदद करने का भी निर्देश दिया था। बुधवार को फिर इस मामले पर हुई सुनवाई में भारती घोष के पति को राहत दी गई है। मामले पर अगली सुनवाई आगामी 9 अप्रैल को होगी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पूर्व पुलिस अधीक्षक रही भारती घोष ने शिकायत की थी कि अदालत का निर्देश मानते हुए सीआइडी ने उनके पति को गिरफ्तार तो नहीं किया लेकिन जांच के नाम पर उन्हें बार-बार भवानी भवन में तलब कर दिन-दिनभर बैठाकर रखा जा रहा है, जिस कारण उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ी है। एमएवी राजू एक निजी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर थे।