भाजपा के जुलूस को अनुमति दे पुलिस : हाईकोर्ट
पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उक्त इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला होने की वजह से वहां ट्राफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।
कोलकाता,[जागरण संवाददाता]। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भाजपा की गार्डेनरीच में निकलने वाले जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया है। भाजपा आगामी 4 फरवरी को पोर्ट इलाका स्थित कच्ची सड़क में जुलूस निकालना चाहती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उक्त इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला होने की वजह से वहां ट्राफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुरुवार इस मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश देवांशु बसाक ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सभा करने व जुलूस निकालने के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस से इस सभा की अनुमति देने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि पिछले तीन सप्ताह पहले भी राज्य प्रशासन की तरफ से भाजपा के युवा मोर्चा की बाइक रैली की अनुमति नहीं दी थी। अदालत में मामला जाने पर वहां से फिर अनुमति मिलने के बाद इस रैली का आयोजन किया गया था।