Move to Jagran APP

भाजपा के जुलूस को अनुमति दे पुलिस : हाईकोर्ट

पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उक्त इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला होने की वजह से वहां ट्राफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 02 Feb 2018 01:23 PM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2018 01:23 PM (IST)
भाजपा के जुलूस को अनुमति दे पुलिस : हाईकोर्ट
भाजपा के जुलूस को अनुमति दे पुलिस : हाईकोर्ट

कोलकाता,[जागरण संवाददाता]। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भाजपा की गार्डेनरीच में निकलने वाले जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया है। भाजपा आगामी 4 फरवरी को पोर्ट इलाका स्थित कच्ची सड़क में जुलूस निकालना चाहती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

loksabha election banner

पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उक्त इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला होने की वजह से वहां ट्राफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुरुवार इस मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश देवांशु बसाक ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सभा करने व जुलूस निकालने के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस से इस सभा की अनुमति देने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि पिछले तीन सप्ताह पहले भी राज्य प्रशासन की तरफ से भाजपा के युवा मोर्चा की बाइक रैली की अनुमति नहीं दी थी। अदालत में मामला जाने पर वहां से फिर अनुमति मिलने के बाद इस रैली का आयोजन किया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.