30 अप्रैल तक भाजपा नेता मुकुल की गिरफ्तारी पर रोक
- उक्त समयावधि के दौरान नदिया जिले में प्रवेश पर रोक -तृणमूल विधायक हत्याकांड में मुकुल को
- उक्त समयावधि के दौरान नदिया जिले में प्रवेश पर रोक
-तृणमूल विधायक हत्याकांड में मुकुल को आरोपित बनाया गया है
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जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णगंज में तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड मामले में आरोपित भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह की अंतरिम रोक और बढ़ा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश जयमाला बागची और मनोजीत मंडल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि आगामी 30 अप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही न्यायालय ने इस समयावधि तक उनके नदिया जिले में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भले ही इस बीच चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए और मुकुल राय इन क्षेत्रों से चुनाव भी लड़ें, तब भी वे नदिया जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। मामले की अगली सुनवाई सात सप्ताह के बाद होनी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कथित साजिश के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन न्यायालय ने उस रिपोर्ट पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जिस तरह से जाच कर रही है, वह उसे आगे बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि नौ फरवरी को सरस्वती पूजा से एक दिन पहले कृष्णगंज क्षेत्र के फूलबाड़ी मैदान में आयोजित सरस्वती पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भाजपा नेता मुकुल राय समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। 12 फरवरी को मुकुल राय ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के रोज वह कोलकाता में थे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। 13 फरवरी को न्यायमूर्ति जयमाला बागची और मनोजीत मंडल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी। उसके बाद न्यायालय ने 26 फरवरी तक के लिए भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत भी दे दी थी। मंगलवार को एक बार फिर इसी मामले की सुनवाई हुई और अब न्यायालय ने आगामी आठ सप्ताह तक मुकुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।