हाई कोर्ट ने अग्निमित्रा समेत तीन भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सुवेंदु को एक दिन पहले मिली है राहत
नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों पर रोक लगाने के एक दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा के तीन और नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।इस मामले में पांच एफआइआर दर्ज की गई है जिसको भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों पर रोक लगाने के एक दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा के तीन और नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में सुवेंदु की सभा के दौरान हुए बवाल को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल समेत भाजपा नेता दीपक हलदर और प्रद्योत वैद्य के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे।
भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
मालूम हो कि इस मामले में उनके खिलाफ पांच एफआइआर दर्ज की गई है। जिस से भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने आदेश दिया कि अग्निमित्रा और दोनों भाजपा नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस मंथा ने स्पष्ट आदेश दिया कि पुलिस तीनों लोगों को 16 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
कुलपी और उस्ति थाने में की गई थी शिकायत
मालूम हो कि तृणमूल महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी पिछले शनिवार तीन दिसंबर को कांथी में सुभेंदु के घर के निकट जनसभा की थी। वहीं सुवेंदु ने उसी दिन डायमंड हार्बर में जवाबी रैली आयोजित की थी। भाजपा ने शिकायत की थी कि रैली से एक रात पहले यानी दो दिसंबर की रात को तृणमूल से जुड़े कुछ बदमाशों ने कार्यक्रम स्थल में तोड़फोड़ की, लेकिन इसके बाद भाजपा नेता अग्निमित्रा और दो और बीजेपी नेताओं पर तृणमूल ने पलटवार किया। कुलपी और उस्ति थाने में भी शिकायत की गई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए।
सुवेंदु ने पुलिस पर लगाया था निष्क्रियता का आरोप
सुवेंदु ने दावा किया कि पुलिस ने भाजपा द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस तृणमूल द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सुवेंदु मुखर हुए थे।
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