डीए पर सरकार ही लेगी अंतिम निर्णय : हाईकोर्ट
जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए के संबंध में कलकत्ता हाईक
जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नया निर्देश दिया है। मंगलवार हाईकोर्ट के न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकारी कर्मचारियों के डीए संबंधित फैसला राज्य सरकार ही लेगी। इस दिन उन्होंने साफ-साफ कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए कई वर्षो से बकाया कि। अपने हक की मांग पर राज्य कर्मचारी संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट का सहारा लिया था। इस दिन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता ने कहा कि डीए देना सरकार के उपर निर्भर है। सरकार ही इस बारे में फैसला लेगी। इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा कि डीए कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश के इस वक्तव्य से वे खुश हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए मामले में स्टेट ऐपिलेट ट्राइब्यूनल ने भी कहा था कि डीए पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है। कब कितना डीए दिया जाएगा यह निर्णय सरकार लेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 19 फरवरी को होगी।