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प्रेमी साथ षड्यंत्र रच पति की हत्या का आरोपी मनुआ की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता उच्च न्यायालय ने मनुआ मजूमदार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या का आरोप मनुआ पर है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 09 Nov 2017 02:18 PM (IST)Updated: Thu, 09 Nov 2017 02:18 PM (IST)
प्रेमी साथ षड्यंत्र रच पति की हत्या का आरोपी मनुआ की जमानत याचिका खारिज
प्रेमी साथ षड्यंत्र रच पति की हत्या का आरोपी मनुआ की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता, [राज्य ब्यूरो]। कोलकाता उच्च न्यायालय ने बुधवार को मनुआ मजूमदार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपने कथित प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच कर अपने पति की हत्या का आरोप मनुआ पर है। इसी वर्ष मई यह घटना हुई थी। इसके बाद से वह प्रेमी के साथ गिरफ्तार हुई थी।

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न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने मनुआ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वह 17 मई से जेल मे है और कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी अजित रॉय के साथ मिलकर अपने पति अनुपम सिह मार डाला था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ बारासात सत्र न्यायालय को निर्देश दिया है कि तेजी से इस मामले पर सुनवाई करे और याचिका को भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई मे सहयोग करे।

मनुआ के वकील एस गांगुली ने यह कहते हुए जमानत की याचिका हाईकोर्ट मे दायर की थी कि उनकी मुवक्किल 176 दिनो के लिए जेल मे है। जांच पूरी हो चुकी है और उसे जेल मे बंद रखने की आवश्यकता नही है। उन्होने दावा किया कि इस मामले मे उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए है वह दो लोगो के सामने टेलीफोन पर बातचीत है। अभियोजन पक्ष के वकील ने जमानत याचिका यह कहते हुए विरोध किया कि मनुआ के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिससे दोष प्रमाणित होगा।

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