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भाजपा के राज्य सचिवालय अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान के दावे वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

याचिका में दावा किया कि इस कार्यक्रम का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे की भी मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 23 Sep 2022 07:32 PM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2022 07:32 PM (IST)
भाजपा के राज्य सचिवालय अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान के दावे वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई नहीं की और अब इसे खारिज कर दिया है।

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज्य सचिवालय अभियान में सरकारी संपत्ति के नुकसान के‌ दावे वाली दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस कार्यक्रम का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने मुआवजे की भी मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

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गौरतलब है कि यह मामला 13 सितंबर को भाजपा के सचिवालय अभियान के दिन दाखिल कराया गया था। उच्च न्यायालय में राज्य सचिवालय नबान्न अभियान को रद करने के लिए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वकील रामप्रसाद ने अदालत के समक्ष अपने हलफनामे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके और सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालकर सभाओं, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई नहीं की और अब इसे खारिज कर दिया है।


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