सरकारी कर्मचारियों के डीए मामले पर हाईकोर्ट में आज आएगा फैसला
महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर मामले पर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट अपना फैसला सुनायेगा।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर मामले पर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट अपना फैसला सुनायेगा। गौरतलब है कि डीए मामले की हाइकोर्ट में 38 बार सुनवाई हुई है और सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, मामले का फैसला गुरुवार को ही आनेवाला था, लेकिन खंडपीठ के एक न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से गुरुवार को मामले का फैसला नहीं आया। शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश डीए को लेकर अपना फैसला सुनायेंगे।
जानकारी हो कि बंगाल सरकार के कर्मचारियों ने बकाया डीए को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।पिछले कई माह से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार की ओर से बकाया डीए के भुगतान की घोषणा कर दी गयी है। राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आगामी वर्ष से सभी सरकारी कर्मियों को 125 फीसदी डीए मिलेगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर दायर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में गुरुवार को ही हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला था लेकिन एक बार फिर यह मामला एक दिन के लिए टल गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अब शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्त एवं न्यायाधीश शेखर बॉबी सराफ की खंडपीठ फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार की भी नजर टिकी हुई है।
बताते चलें कि बकाया डीए को लेकर सरकारी कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले करीब 17 माह से इस मामले में सुनवाई चली है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले डीए को लेकर कर्मचारियों ने सर्वप्रथम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राब्यूनल (सैट) में अपील की थी। लेकिन, सैट ने झटका देते हुए कहा कि डीए सरकारी कर्मियों का अधिकार नहीं है और अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। इस बीच हाल में राज्य सरकार ने बकाया डीए के भुगतान की घोषणा कर दी। जनवरी से सभी सरकारी कर्मियों को 125 फीसद डीए मिलने की बात है।