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TMC Leader Murder: बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या, पांच गिरफ्तार

TMC Leader Murder बंगाल के उत्‍तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता रंजोय कुमार श्रीवास्‍तव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। तृणमूल ने इस हत्‍याकांड के पीछे भाजपा का हाथ बताया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 14 Aug 2021 06:54 PM (IST)Updated: Sat, 14 Aug 2021 09:44 PM (IST)
TMC Leader Murder: बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या, पांच गिरफ्तार
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या, पांच गिरफ्तार। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद भी राजनीतिक हत्‍याओं का दौर जारी है। शनिवार को उत्‍तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता रंजोय कुमार श्रीवास्‍तव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। तृणमूल ने इस हत्‍याकांड के पीछे भाजपा का हाथ बताया है। बताया जा रहा है कि तृणमूल नेता जब कार से अपने घर लौट रहे थे तो रास्‍ते में कुछ अपराधियों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। उन पर बम फेंका और फायरिंग भी की। मौके पर मौजूद लोगों ने नेता को स्‍थानीय अस्‍पताल में भर्ती कराया। बाद में इलाज के लिए कोलकाता ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

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उत्‍तर 24 परगना जिले के तृणमूल अध्‍यक्ष ज्‍योतिप्रियो मल्लिक का आरोप है कि उनके नेता की हत्‍या के पीछे भाजपा का हाथ है। इस घटना को अंजाम देने के पीछे भाजपा का मकसद तृणमूल कार्यकर्ताओं में खौफ पैदा करना है। बताया गया है कि रंजोय कुमार श्रीवास्‍तव पहले भाजपा में थे और गत चुनाव से पहले वह तृणमूल में आ गए थे। वहीं भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के आऱोप को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल में गुटबाजी ऐसी है कि हर दिन विवाद होता रहता है। उसी का नतीजा है कि उनकी नेता की हत्या दूसरे गुट के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ही की है। 

इधर, बंगाल में तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता सजल घोष को शनिवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में पुलिस की तरफ से आठ दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल दो दिन की रिमांड मंजूर की है। सोमवार को सजल को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। सजल पर आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 323 और 427 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। सजल की गिरफ्तारी के विरोध में अदालत परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मोचीपाड़ा थाने के ओसी ने मध्य कोलकाता के एक मकान में घुसकर कथित तौर पर अपने पैर से दरवाजा तोड़कर भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था।


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