कोलकाता में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं, भरना पड़ सकता है एक लाख जुर्माना
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों स्काइवॉक का उद्घाटन किया था लेकिन लोगाें ने उसे गंदा कर दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। महानगर में अब जहां-तहां थूकना भारी पड़ेगा। शहर को गंदा करने वालों को अब न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना नहीं देने की अवस्था में पांच साल कैद का भी प्रावधान है। इस संबंध में गुरुवार को विधानसभा में दि वेस्ट बंगाल कोलकाता म्युनिसिपल कारपोरेशन (सेकेंड एमेंडमेंट) बिल 2018 पारित कर धारा 394 में संशोधन किया गया।
विधेयक पर जवाबी भाषण में नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि इससे पहले इस तरह के जुर्म में न्यूनतम पांच हजार व अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था।
उल्लेखनीय है कि पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने नवान्न में उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में उन्होंने कड़ा कानून बनाने की सलाह दी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दक्षिणेश्वर में करोड़ों रुपये की लागत से बने स्काइवॉक का उद्घाटन किया था। लेकिन अगले दिन ही पाक व गुटखे की पीक से उसे गंदा कर दिया गया। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय नगरपालिका को कड़ी निगरानी का निर्देश देते हुए इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने का निर्णय किया।
गठित की है कमेटी
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव मलय दे की अध्यक्षता में शहर में जहां-तहां थूकने वालों पर निगरानी के लिए उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित की है। कमेटी में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ-साथ पर्यावरण, आवासन, शहरी विकास, परिवहन व लोक निर्माण विभाग के सचिव, निगम आयुक्त व केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल हैं ।