ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त की 12 करोड़ की संपत्तियां
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 1208, 476, 420, 467, 468 और 471 के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कोलकाता, [जागरण संवाददाता] । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में उज्जल कुमार दास नामक व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों की 12 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्री एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में चल एवं अचल दोनों शामिल हैं।
अचल संपत्तियां बर्द्धमान जिले के गलसी थानांतर्गत पराज ग्राम पंचायत के तहत स्थित हैं। इसके अलावा 2.75 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के गहने, विभिन्न फिक्स्ड डिपाजिट्स एवं बैंक खाते भी जब्त किए गए हैं। उज्जल होटल, चावल मिल समेत विभिन्न कारोबार से जुड़ा हुआ है।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 1208, 476, 420, 467, 468 और 471 के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई उसी में आगे का कदम बताया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक उज्जल कुमार दास ने मेसर्स विनटेक्स विमिनय प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोलकर बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा करके 10 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा के लिए आवेदन किया था। उज्जल पर एक सरकारी बैंक की गरियाहाट शाखा में इसी कंपनी के नाम से लेखा का गलत विवरण पेश करके भी धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसपर एक अन्य बैंक से 12,06,44,7811 की धोखाधड़ी करने का भी मामला चल रहा है। ईडी इन तमाम मामलों की जांच कर रही है।