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बंगाल: दुर्गापूजा पास घोटाला मामले में पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Published: Thu, 15 Oct 2026 10:31 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गापूजा पास बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व मंत्री इंद्रजीत सेन की जमानत याचिका खारिज

पूर्व मंत्री इंद्रजीत सेन की जमानत याचिका खारिज

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गापूजा पास बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री और चंदननगर के पूर्व तृणमूल विधायक इंद्रनील सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनकी याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस मामले में कोलकाता के बहूबाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। जमानत याचिका खारिज होने से इंद्रनील की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।

शिकायतकर्ता जयदीप मुखर्जी ने दुर्गापूजा के प्रीव्यू शो के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर बहूबाजार थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोप है कि यूनेस्को के नाम का इस्तेमाल कर दुर्गापूजा से जुड़े कार्यक्रमों के टिकट और वीआइपी पास ऊंची कीमत पर बेचे गए। जांच का दायरा दुर्गापूजा कार्निवल के वीआइपी पास की बिक्री के अलावा फिल्म महोत्सव, कोलकाता पुस्तक मेले और कथित तौर पर करीबी संस्थाओं को अनुचित तरीके से टेंडर दिलाने के आरोपों तक फैला है।

50 से 60 करोड़ रुपये की हेराफेरी का संदेह

इस मामले में ईडी भी इंद्रनील सेन के खिलाफ जांच कर रही है। एजेंसी को शुरुआती जांच में 50 से 60 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का संदेह है। ईडी अब तक इंद्रनील को साल्टलेक स्थित सीजीओ काम्प्लेक्स कार्यालय में दो बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। इससे पहले कासबा स्थित उनके आवास और सिंगुर के बागानबाड़ी समेत कई ठिकानों पर तलाशी भी ली गई थी।