डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का किया आग्रह
डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें अभी भी जारी हैं। यह पोर्टल कई मामलों में फॉर्म 10-आईई दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का आग्रह किया है, डीटीपीए के अध्यक्ष केके जैन ने कहा। इस मुद्दे पर बोलते हुए संगठन की प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष नारायण जैन ने बताया कि उन व्यक्तियों के मामले में जिनमें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और गैर कॉर्पोरेट करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 दिसंबर 2021 है।
जैन ने कहा कि नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें अभी भी जारी हैं। यह पोर्टल कई मामलों में फॉर्म 10-आईई दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है और अज्ञात कारण बता रहा है। कई मामलों में डीएससी कार्यात्मकता का काम न करना समस्या पैदा कर रहा है। आयकर रिटर्न-3 के मामले में, (वेतन, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय की घोषणा करने वाले निर्धारितियों के लिए) यदि निर्धारिती ने धारा 115 बीएसी के तहत रियायती कर का विकल्प चुना है, तो पोर्टल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है और फॉर्म 10-आईई फिर से दाखिल करने के लिए कह रहा है। फिर फॉर्म 10-आईई दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहा है। पोर्टल ट्रस्ट और सोसायटी के मामले में जहां ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10 बी दाखिल करने की आवश्यकता है, आईटीआर -7 को दाखिल करने में तकनीकी दिक्कतें अभी भी जारी हैं।
संपत्ति के निष्पादक के पंजीकरण के मामले में और कानूनी उत्तराधिकारी के पंजीकरण के मामले में पोर्टल समस्या पैदा कर रहा है। स्थानीय ट्रेनों के गैर-कामकाज सहित कोरोना प्रतिबंधों के कारण उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए डीटीपीए ने आग्रह किया कि आईटीआर दाखिल करने की तारीख कम से कम एक महीने बढ़ाने की जरूरत है।