निर्माण कार्य को निगम लाएगा नया कानून
जागरण संवाददाता कोलकाता कोलकाता नगर निगम के वार्ड संख्या 101 से 141 अंतर्गत निर्माण कार्य को
जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता नगर निगम के वार्ड संख्या 101 से 141 अंतर्गत निर्माण कार्य को निगम की ओर से नया कानून लाया जा रहा है। साथ ही बताया गया अब इन इलाकों में मकान निर्माण से पहले बीएलएलआरओ कार्यालय में नक्शे को आवेदन अनिवार्य होगा। इसके अलावा उस नक्शे को बीएलएलआरओ अनुमोदन के लिए निगम भेजेंगे, जिसे निगम द्वारा 15 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा। हालांकि, जांच के दौरान यदि वेटलैंड होने की जानकारी मिलती है तो उस जमीन को निगम अनुमोदित नहीं करेगा। इतना ही नहीं इस नए नियम के तहत अब आप को निर्माण कार्य से पहले निगम के पर्यावरण विभाग से भी अनुमति लेनी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक नए नियम में साफ कर दिया गया है कि कुछ विशेष मामलों में निगम के पर्यावरण विभाग से एनओसी लेनी पड़ सकती है। साथ ही अगर आर्द्रभूमि या भूमि के एक हिस्से पर जलाशय है, तो फिर आवेदक को वहां मकान निर्माण की अनुमति नहीं होगी। बताया गया कि अगले शुक्रवार को निगम सत्र में इस नए नियम को कानून की शक्ल देने को इसे पारित किया जाएगा। दरअसल, बीते 21 अगस्त को निगम सत्र में संबंधित इलाकों में मकान निर्माण को बने एक कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने को निगम आयुक्त खलील अहमद ने निर्देशिका भी जारी कर दी थी। बावजूद इसके इस कानून के कार्यान्वयन में पेश आ रही तमाम समस्याओं को देखते हुए, दोबारा इसे संशोधन को बीते 23 अक्टूबर को मेयर परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जिसमें कई संशोधन किए जाने की बात कही जा रही है और इसे अगले शुक्रवार को निगम सत्र के दौरान पारित करने को पेश किया जाएगा।