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ईडी अधिकारियों को बंगाल पुलिस की ओर से जारी नोटिस रद करने संबंधी याचिका पर नवंबर में होगी सुनवाई

बता दें कि ईडी कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मामले को 12 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 09:08 PM (IST)
ईडी अधिकारियों को बंगाल पुलिस की ओर से जारी नोटिस रद करने संबंधी याचिका पर नवंबर में होगी सुनवाई
अभिषेक बनर्जी ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई है प्राथमिकी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) की उस याचिका पर नवंबर में सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की प्राथमिकी के आधार पर उसके अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस द्वारा जारी दो नोटिस खारिज करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि ईडी कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए तलब किया था।

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हाई कोर्ट के न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मामले को 12 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई की शुरुआत में ईडी के वकील अमित महाजन ने कहा कि अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है और इसलिए इस याचिका पर भी तभी सुनवाई की जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि वह 12 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेगी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस कोयला तस्करी की जांच को बेपटरी करने के लिए अभिषेक बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है। ईडी ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा अप्रैल में एक प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ जारी दो नोटिस रद करने का निर्देश देने का अनुरोध दिल्ली हाई कोर्ट से किया है। तृणमूल सांसद की शिकायत पर बंगाल में स्थानीय पुलिस ने प्रतिष्ठा धूमिल करने और मानहानि के उद्देश्य से रिकार्ड के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने और जालसाजी को लेकर भारतीय दंड संहिता के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

बंगाल सरकार के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी बंगाल में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर सकता है? ईडी ने दलील दी है कि प्राथमिकी के आधार पर 22 जुलाई और 21 अगस्त को जारी नोटिस पूरी तरह गैरकानूनी , दुर्भावनापूर्ण और कोयला तस्करी की जांच को पटरी से उतारने के लिए है। निदेशालय ने दो नोटिस और उसके बाद प्राथमिकी के संबंध में जारी किसी भी अन्य नोटिस को रद करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।


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