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Coal Smuggling : पूछताछ में सीबीआइ की सहायता नहीं कर रहा अनूप माजी उर्फ लाला

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सातवीं बार कोयला तस्करी के सरगना से की पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माजी उर्फ लाला की गिरफ्तारी पर 15 अप्रैल तक लगाई रोक। बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव एन को भी कथित अवैध कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 08:58 PM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 08:58 PM (IST)
Coal Smuggling : पूछताछ में सीबीआइ की सहायता नहीं कर रहा अनूप माजी उर्फ लाला
Coal Smuggling : 15 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट रोक की अवधि दो बार बढ़ा चुका है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोयला तस्करी मामले का कथित किंगपिन (प्रमुख साजिशकर्ता) अनूप माजी उर्फ लाला पूछताछ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की सहायता नहीं कर रहा है। मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय में सातवीं बार लाला से पूछताछ की गई। सीबीआइ के अधिकारी ने कहा कि कोयला तस्करी मामले का मुख्य आरोपित पूछताछ में जांच एजेंसी की सहायता नहीं कर रहा है।

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बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव एन को भी कथित अवैध कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। जांच से जुड़े सीबीआइ के एक सूत्र ने बताया कि कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में उनसे पूछताछ की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अनूप माजी उर्फ लाला की गिरफ्तारी पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इससे पहले भी  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट लाला की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को दो बार बढ़ा चुका है। 

सीबीआइ ने इस मामले में रैकेट के कथित मास्टरमाइंड लाला, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्र के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय और कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने इस मामले में फरवरी के आखिरी हफ्ते में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर के भी बयान दर्ज किए थे।


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