नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
- 10 हजार रुपये का जुर्माना संवाद सूत्र, हुगली : चार साल पहले पड़ोसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर
- 10 हजार रुपये का जुर्माना
संवाद सूत्र, हुगली : चार साल पहले पड़ोसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को चुंचुड़ा कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आरोप के अनुसार मोगरा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी इलाके का रहने वाला तरूण दे ने वर्ष 2014 में अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को कुछ खाने का लालच देकर अपने घर ले गया। इसके बाद उसने उसके संग दुष्कर्म किया। घटना के बाद जब पीड़िता घर पहुंची तो वह बीमार पड़ गई। बेटी को अस्वस्थ देखकर मां उससे पूछताछ करने लगी। इसके बाद बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी मां को दे दी। बेटी की मुंह से घटना की जानकारी पाकर घर वालों ने आरोपी तरूण दे उर्फ कालू के खिलाफ मोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गत शुक्रवार को सारे साबूत व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। सोमवार को चुंचुड़ा कोर्ट के जज मानस रंजन सान्याल ने कालू को 10 साल की कड़ी सजा सुनाने के साथ उस पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।